PM Kisan Tractor Yojana: प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को मिलेगा 50% सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

PM Kisan Tractor Yojana: प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को मिलेगा 50% सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन भारत सरकार किसानों के लिए समय-समय पर नई योजनाएं लेकर आती रहती है। इनमें से कई स्कीम्स के बारे में तो हर किसान को जानकारी होती है, जैसे कि PM Kisan Samman Nidhi Yojana। लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इन्हीं में से एक है PM Kisan Tractor Yojana। इस योजना का मकसद किसानों को ट्रैक्टर और मशीनरी खरीदने में आर्थिक मदद देना है।

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क्या है पीएम किसान ट्रैक्टर योजना?

सरकार की ओर से शुरू की गई यह योजना किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 50% तक सब्सिडी देती है। इसके जरिए किसान सस्ते दामों में ट्रैक्टर और दूसरी कृषि मशीनरी खरीद सकते हैं। पहले जिन किसानों को ट्रैक्टर किराए पर लेना पड़ता था, अब वे खुद ट्रैक्टर खरीदकर खेती की लागत कम कर सकते हैं।

कितनी मिलती है सब्सिडी?

इस योजना के तहत राज्य के आधार पर ट्रैक्टरों पर 50% तक और अन्य कृषि मशीनरी पर 80% तक सब्सिडी दी जाती है। इससे किसानों का बोझ कम होता है और खेती आसान हो जाती है।

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?

  1. आवेदक किसान होना चाहिए।

  2. उसके पास खुद की कृषि भूमि होनी जरूरी है।

  3. किसान भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए।

  4. वार्षिक पारिवारिक आय 1.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

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PM Kisan Tractor Yojana के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी:

  1. आधार कार्ड

  2. भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (खतियान/भूलेख)

  3. बैंक पासबुक की कॉपी

  4. पासपोर्ट साइज फोटो

  5. मोबाइल नंबर

  6. निवास प्रमाण पत्र

  7. जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)

PM Kisan Tractor Yojana कैसे मिलेगा फायदा?

योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपने राज्य के कृषि पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। जांच पूरी होने के बाद पात्र किसानों को सब्सिडी का फायदा मिलेगा। सरकार की इस योजना से छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। अब वे किराए पर ट्रैक्टर लेने की बजाय खुद का ट्रैक्टर खरीद पाएंगे और खेती में आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

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